Ranchi: एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एक वायरल वीडियो के संबंध में सोमवार को कोर्ट के आदेश के आलोक में धनबाद SSP हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया पीड़िता की शिकायत के आलोक में मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. कोर्ट ने SSP का पक्ष जानने के बाद अगली सुनवाई में उपस्थित से छूट प्रदान करते हुए 11 जून सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजात नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने SSP को निर्देश दिया कि वह इस मामले की अनुसंधान तेज करें. अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा.
इससे पहले खंडपीठ के समक्ष यह बात आई कि युवती का वायरल वीडियो झारखंड की बजाय दूसरे राज्य (गुजरात ) से वायरल हुआ है. कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस को इस वायरल वीडियो को तत्काल डिलीट करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था.
दरअसल, इस मामले में अपीलकर्ता रवि साव को पहले ही जमानत मिल चुकी थी. इसके बाद पीड़िता युवती ने जमानत रद्द करने की याचिका दायर की. पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अपीलकर्ता ने फिर से अवैध गतिविधि की, जिसकी शिकायत उसने साइबर पुलिस में की थी. उनका वीडियो वायरल हुआ है.
अदालत के समक्ष यह बात आई थी कि शिकायत में संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का स्पष्ट खुलासा होता है, इसके बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई. इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा था कि जब शिकायत में संज्ञेय अपराध का उल्लेख है, तो FIR दर्ज क्यों नहीं की गई.
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