Ranchi : झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण से जुड़े मामले में दायर वैष्णवी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जेपीएससी से जवाब मांगा है.
कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि उक्त परीक्षा में प्रार्थी वैष्णवी के प्राप्तांक कितना हैं. दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में प्रार्थी वैष्णवी का प्राप्तांक उनसे ज्यादा हैं या कम है. अगली सुनवाई 16 जून को होगी.
दरअसल, मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि उन्होंने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा दी थी, उन्हें दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया और उन्हें चयनित नहीं किया गया. उन्होंने दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित नियमों के अनुरूप दिया है, यह वैध प्रारूप में है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment