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Court News : हाईकोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम के MD से मांगा जवाब

Ranchi : रांची शहर में केबल एवं इंटरनेट तारों के सही ढंग से नहीं लगे होने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के MD को 10 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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  •  केबल एवं इंटरनेट तार के रांची में नीचे झूलने की जिम्मेदारी से बिजली वितरण निगम बच नहीं सकता

Ranchi : रांची शहर में केबल एवं इंटरनेट तारों के सही ढंग से नहीं लगे होने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के MD को 10 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 

 

कोर्ट ने उनसे पूछा है किन-किन टेलीकॉम कंपनी को केबल एवं इंटरनेट तार लगाने की परमिशन दी गई है और उनमें से कितना यूज किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एवं केबल तार रांची शहर में अगर सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं और नीचे की ओर तार झूले में है तो उसके लिए JBVNL जिम्मेवार है. कोर्ट ने MD से यह भी पूछा है कि रांची में नीचे की ओर  झूले केबल तार के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है उन पर क्या कार्रवाई हुई?

 

कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड एवं भारतीय एयरटेल की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर निर्धारित की है.

 

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