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Court News :  HC ने ओपन जेल की मॉनिटरिंग के लिए की गई कार्रवाई पर सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य के ओपन जेल (Open Correctional Institutes)  में सुविधा उपलब्ध कराने और उसकी मॉनिटरिंग करने को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.  मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ओपन जेल की मॉनिटरिंग को लेकर कमेटी गठित कर दी गई.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • सरकार ने हाईकोर्ट को बताया
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ओपन जेल की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित कर दी गई है

Ranchi :   सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य के ओपन जेल (Open Correctional Institutes)  में सुविधा उपलब्ध कराने और उसकी मॉनिटरिंग करने को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.  मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ओपन जेल की मॉनिटरिंग को लेकर कमेटी गठित कर दी गई.

 

इस पर कोर्ट ने 20 जुलाई तक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर आगे की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.

 

 

बता दें कि कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 10 दिनों में तीन सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया था. साथ ही सरकार को 24 जून 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था. राज्य सरकार को झारखंड में संचालित सभी ओपन जेल की स्थिति, प्रबंधन और कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण भी 24 जून 2026 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था

 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को ओपन जेल की मॉनिटरिंग करने के लिए गृह विभाग को एक कमेटी बनाने को कहा है. कमेटी ओपन जेल की मॉनिटरिंग करें और वहां मिल रही चिकित्सा सुविधा, भोजन आदि सुविधा को बेहतर करने सहित कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने पर काम करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है.

 

 

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