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Court News : चतरा में नई पहल किट के टेंडर पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा डीसी ऑफिस से जारी शादीशुदा जोड़ों के लिए बनी नई पहल किट को लेकर 18 मई 2026 को निकाली गई टेंडर पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • शादीशुदा जोड़ों को गिफ्ट में दी जाती है नई पहल किट

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा डीसी ऑफिस से जारी शादीशुदा जोड़ों के लिए बनी नई पहल किट को लेकर 18 मई 2026 को निकाली गई टेंडर पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.

 

दरअसल मामले में प्रार्थी अभय इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने 18 मई 2026 को चतरा डीसी ऑफिस द्वारा जारी नई पहल किट टेंडर को निरस्त करने का आग्रह किया था. उनका कहना था कि इससे पहले भी वही टेंडर 30 मार्च 2026 को जारी किया गया था, जिसमें सारी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें L1 घोषित किया गया था.

 

लेकिन उसके बाद टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी. दूसरी बार फिर से 18 मई 2026 को वही टेंडर निकाला गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने पक्ष रखा. बता दें कि यह भारत सरकार की फैमिली प्लानिंग के तहत वेलफेयर स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन झारखंड में भी किया जा रहा है. 

 

 

 

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