Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मी रमन कुमार के 31 जुलाई 2026 के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. उक्त तबादला आदेश निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से जारी किया गया है. जिसमें रमन कुमार को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (ACMO ) कार्यालय हजारीबाग से जामताड़ा सिविल सर्जन कार्यालय में तबादला किया गया था. वे प्रधान लिपिक पद पर कार्य कर रहे हैं. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई.
मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र प्रधान ने कोर्ट को बताया कि रमन कुमार के पहले तबादला (4 जुलाई 2026) आदेश को पहले ही झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और वह मामला अभी न्यायालय में लंबित है. 4 जुलाई 2026 को उनका तबादला सिविल सर्जन कार्यालय हजारीबाग से ACMO कार्यालय हजारीबाग में किया गया था. जहां उन्होंने अपना कार्यभार भी ले लिया था.
इसी बीच दुर्भावना से प्रेरित होकर 31 जुलाई 2026 को उनका जामताड़ा का एक नया तबादला आदेश जारी कर दिया गया. तबादला आदेश में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.
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