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Court News : अपर बाजार के दुकानदारों को HC से राहत, निगम की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली अपर बाजार के दुकानदारों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने व्यवसायियों को राहत देते हुए रांची नगर निगम को अगले आदेश तक प्रार्थियों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi :  ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली अपर बाजार के दुकानदारों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने व्यवसायियों को राहत देते हुए रांची नगर निगम को अगले आदेश तक प्रार्थियों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. 

 

कोर्ट ने इस मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. अब मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पक्ष रखा.

 

यहां बता दें कि रांची नगर निगम ने अपर बाजार के करीब 6 व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस को रद्द कर दिया था और उन्हें व्यापार बंद करने और उनके दुकान को सील करने का नोटिस दिया था. जिसे दुकानदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थियों की ओर से आज इस मामले को शीघ्र सुने जाने के आग्रह पर कोर्ट ने सुनवाई की.

 

 

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