Ranchi : मादक पदार्थ बरामदगी मामले में दोषी कुंदन कुमार को अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने कुंदन कुमार को 12 जून को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने माना था कि उस पर लगे आरोप को अभियोजन पक्ष ने सिद्ध किया है.
कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.
दरअसल, यह मामला 30 जुलाई 2022 का है. हटिया डीएसपी को मादक पदार्थ तस्करी की जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद डीएसपी के निर्देश पर जगरनाथपुर थाना की पुलिस ने लटमा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया था.
उस दौरान खूंटी की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस ने खदेड़कर एक नाबालिग समेत दोनों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास से 5.3 किलो गांजा बरामद हुआ था.
पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने जानकारी मिली कि वे ओडिशा से लाए गए गांजे को नामकुम तुंबागुटू स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे. दोनों आरोपी बिहार के वैशाली निवासी हैं.
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