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खूंटी मनरेगा घोटाला : पल्स अस्पताल के डिस्चार्ज पिटीशन पर ED की ओर से बहस पूरी

  • याचिकाकर्ता को जवाब के लिए मिला समय

Ranchi :  खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल की डिस्चार्ज पिटीशन पर PMLA कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.

 

मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बहस पूरी हो गई. PMLA की विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता को ED के बहस पर अपना जवाब अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया. पल्स अस्पताल की ओर से 21 मई को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई है. 

 

बता दें कि खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा समेत कई आरोपियों के साथ पल्स संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाला से अर्जित की गई अवैध राशि को इस अस्पताल में इन्वेस्ट करने का आरोप लगाया था. 

 

ईडी ने पल्स अस्पताल को अटैच किया है. मामले में सभी आरोपियों पर आरोप गठित होना है. पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा समेत कई आरोपियों पर आरोप गठित हो चुकी है.
 

उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाला में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति की बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर को स्थाई रूप से जब्त करने पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी (निर्णायक प्राधिकार) ने मुहर लगा दी थी.

 

 

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