- आचार संहिता उल्लंघन मामले में आदित्यपुर थाना में दर्ज की गई थी प्राथमिकी
Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिट की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी.
सीएम की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पक्ष रखा. बता दें कि मामले में पूर्व में कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाई थी.
क्या है मामला
प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. प्रार्थी ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. बता दें कि आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और 125 RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है.
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