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Court News: नाबालिग के अपहरण के दोषी को 20 साल की सजा, 35 हजार जुर्माना भी

Ranchi:  पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण मामले में दोषी उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर विभिन्न धाराओं के तहत 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त को 4 (2) ऑफ पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा मिली है.
 
  • अलग-अलग धाराओं में कुल 35 हजार का जुर्माना भी लगा

Ranchi:  पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण मामले में दोषी उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर विभिन्न धाराओं के तहत 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त को 4 (2) ऑफ पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा मिली है और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.


वहीं आईपीसी की धारा 366 के तहत अभियुक्त को 10 साल की सजा और 10000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियुक्त उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय 18 अगस्त 2023 से जेल में है. सुनवाई के दौरान अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. 


मामले को लेकर डोरंडा थाना में 17 अगस्त 2023 को कांड संख्या 241/ 2023 दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अगस्त 2023 को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पर पिज्जा खाने निकली थी. जहां से आरोपी उमेंद्र राय ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था. आरोपी ने पीड़िता को तुपुदाना स्थित एक किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा था. परिजनों को फोन करने का प्रयास करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. 

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