- ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित इश्तेहार के आदेश को सही ठहराया
Ranchi : एसएसआर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण सिंह और सचिव रणजीत कौर को अदालत से राहत नहीं मिली. न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने उनकी रिवीजन याचिका को खारिज कर दी. ट्रायल कोर्ट द्वारा परित इश्तेहार के आदेश को अदालत ने सही ठहराया. इन दोनों याचिकाकर्ता के खिलाफ अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी के अजय कुमार ने धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप लगाया है. मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में वर्ष 2024 में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है.
दर्ज प्राथमिकी में अनुसंधान करते हुए मामले के अनुसंधानकर्ता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में याचिका दायर किया. जिसे ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 13 अप्रैल 2026 को उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर दिया.
उक्त आदेश की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए रुद्र प्रताप नारायण सिंह और सचिव रणजीत कौर ने न्यायायुक्त की अदालत में रिवीजन याचिका दायर किया था. रिवीजन याचिका पर दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में अब दोनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है. मामले के अनुसंधानकर्ता दोनों आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार के साथ-साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी कर सकते हैं.
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