Ranchi News : रिश्वत मामले में आरोपी राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और गौतम किशोर रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई ACB की विशेष कोर्ट में हुई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 20 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगा. 8 जुलाई को बुढ़मू अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था.
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साड़म मौजा की 3.20 एकड़ जमीन का म्यूटेशन के एवज 4.50 लाख रुपये की मांग करने का आरोप है. एडवांस के तौर पर 90 हजार रुपये ले लिए गए थे. एसीबी का आरोप है कि सीओ के कहने पर राजस्व कर्मचारी और उनके भाई ने पैसे वसूले थे.
ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की थी. मामले में 9 जुलाई की देर रात तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ACB ने सीओ सच्चिदानंद कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार किया था.
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