- काम करते रहने देने एवं मानदेय भुगतान करते रहने का कोर्ट का निर्देश
Ranchi News : रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (दुमका एवं साहिबगंज डिवीजन) में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में ड्राइवर पद पर कार्यरत कर्मियों की ओर से स्थायीकरण की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.
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मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी जहां भी काम कर रहे हैं वहां काम करते रहने दिया जाए एवं मासिक मानदेय का भुगतान करते रहा जाए. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर निर्धारित की है. मामले में चंद्रशेखर भंडारी, सुरेश कुर्मानी और भूषण पासवान ने याचिका दाखिल की है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह एवं अधिवक्ता राजलक्ष्मी शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी संविदा के आधार पर 10 वर्ष से अधिक समय तक अपनी सेवा दे रहे हैं. लेकिन उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है. उनकी ओर से प्रार्थियों को नियमित करने का आग्रह किया गया. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
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