Search

 
 
 

Court News: जेएसएससी को हाईकोर्ट से राहत, अवमानना याचिका निष्पादित

हाईस्कूल ट्रेंड टीचर (विज्ञापन संख्या 21 /2016) में नियुक्ति से संबंधित एकल पीठ के द्वारा आदेश पारित का अनुपालन नहीं होने को लेकर दायर संदीप कुमार की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा कि चुकी इस मामले में एकल पीठ ने आदेश दिया था कि उक्त केस में मीना कुमारी (WPS 582/2023) के मामले में पारित आदेश लागू होगा.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi: हाईस्कूल ट्रेंड टीचर (विज्ञापन संख्या 21 /2016) में नियुक्ति से संबंधित एकल पीठ के द्वारा आदेश पारित का अनुपालन नहीं होने को लेकर दायर संदीप कुमार की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा कि चुकी इस मामले में एकल पीठ ने आदेश दिया था कि उक्त केस में मीना कुमारी (WPS 582/2023) के मामले में पारित आदेश लागू होगा. साथ ही यह भी कहा था कि मामले को लेकर जेएसएससी की ओर से मीना कुमारी के जजमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में दायर अपील (LPA) से यह रिट याचिका प्रभावित रहेगी. 


जेएसएससी की अपील अभी कोर्ट में लंबित है. ऐसे में अभी यह अवमानना याचिका पोषणीय (मेंटेनेबल) नहीं है. कोर्ट ने इस अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. दरअसल  प्रार्थी ने रिट याचिका में कहा था कि उनका अंक ज्यादा आया था, लेकिन उनका चयन उक्त परीक्षा में नहीं हुआ है. वहीं जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में प्रार्थी का अंक कम है इसलिए उनका चयन नहीं किया गया है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही