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Court News : हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के टेंडर पर लगी रोक

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के परिसर में फुटबॉल ग्राउंड बनाने संबंधी टेंडर पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति  राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में 10 अगस्त तक राज्य सरकार एवं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है. साथ ही एडवोकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार एवं सरकार के जवाब पर 18 अगस्त तक अपना प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • सरकार एवं हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से 10 अगस्त तक मांगा जवाब
  •  प्रथम पेज में 5 जज आवास, 5 रजिस्ट्री अधिकारी आवास, ऑडिटोरियम एवं फुटबॉल ग्राउंड बनाने का है प्रस्ताव

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के परिसर में फुटबॉल ग्राउंड बनाने संबंधी टेंडर पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति  राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में 10 अगस्त तक राज्य सरकार एवं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है. साथ ही एडवोकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार एवं सरकार के जवाब पर 18 अगस्त तक अपना प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. 

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यहां बता दें कि हाईकोर्ट परिसर में तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा वर्ष 2024 में प्रथम पेज के तहत 5 जज आवास, 5 रजिस्ट्री अधिकारी आवास, ऑडिटोरियम एवं फुटबॉल ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है. इसके आलोक में फुटबॉल ग्राउंड बनाने को लेकर पहल शुरू हुई है. जिसके साथ टेंडर आमंत्रित किया गया है. 

 

एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट ने रिट याचिका दाखिल कर फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के टेंडर का विरोध किया है. अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिवक्ताओं के लिए और चैंबर बनाने का आग्रह किया है.

 

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