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Court News: तारा शाहदेव मामला, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत HC से खारिज

Ranchi: नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन,  यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रंजीत कोहली 7 साल 6 माह से अधिक समय से जेल में है. 

 

 

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यहां उल्लेखनीय है कि रंजीत कोहली की ओर से रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है. कोहली ने हस्तक्षेप याचिका (आईए ) दाखिल का जमानत की गुहार लगाई है.   

 

बता दें कि रांची के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी. जबकि रंजीत कोहली को अंतिम सांसों तक जेल में रहने को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

 

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