Ranchi : कर्ज के पैसे को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले के तीन आरोपियों को जमानत नहीं मिली. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने समीर अंसारी , साहिल टुडू और राम मुर्मू की जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर रेलवे पुल स्थित ट्रैक से इबरार अंसारी का शव बरामद हुआ था. ढाई लाख रुपए की लेनदेन के विवाद को लेकर अपराधियों ने इबरार की आंख में गोली मार उसकी हत्या कर दी थी.
दरअसल, हत्या की यह घटना ढाई लाख रुपए की लेनदेन के विवाद से जुड़ा था. इबरार ने आरोपी समीर को ढाई लाख रुपए कर्ज दिया था. जब इबरार ने अपने पैसे की मांग की तो हत्या की साजिश रची गई थी. समीर ने सहयोगियों से मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.
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