- नक्सली घटना में चार पुलिसकर्मी हुए थे शहीद
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2020 में चंदवा (लातेहार) के लुकिया मोड पर पुलिस की पीसीआर वैन में गोलीबारी करने के मामले में नक्सलियों को सहायता पहुंचाने वाले दो आरोपियों (ओवर ग्राउंड वर्कर) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फगुना गंझू और सुनील गंझू को जमानत दे दी. दोनों आरोपी वर्ष 2020 से जेल में थे, जिसे देखते हुए अदालत ने उन्हें बेल दे दी है. मामले में एनआईए की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा.
बता दें कि पूर्व में मामले के दो सह आरोपियों बैजनाथ और राजेश को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. उक्त नक्सली घटना में चार पुलिसकर्मी शहीद हुए थे.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें


Leave a Comment