Ranchi : ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली अपर बाजार ईस्ट मार्केट के दो व्यवसायियों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने अगले आदेश तक विकास टिंबरेवाल और सुमित टिंबरेवाल के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
साथ ही अदालत ने मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने पक्ष रखा. बता दें कि इससे पूर्व भी कोर्ट ने अपर बाजार के 6 व्यवसायियों को राहत दी थी.
उल्लेखनीय है कि रांची नगर निगम ने अपर बाजार के कई व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस को रद्द कर दिया था और उन्हें व्यापार बंद करने और उनके दुकान को सील करने का नोटिस दिया था, जिसे दुकानदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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