- पीड़ित पक्ष ने नहीं दी गवाही
Ranchi : मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संचालित निर्मल हृदय आश्रम से बच्चे को बेचे जाने के बहुचर्चित मामले में रांची सिविल कोर्ट का फैसला आया है. मामले में अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने सिस्टर कांसिलिया बाखला और अनिमा इंदवार को साक्ष्य गवाह के अभाव में बरी कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ितों का बयान दर्ज नहीं हो सका. कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद पीड़ित पक्ष कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए. जिसका लाभ आरोपियों को मिला.
दरअसल, बहुचर्चित यह मामला साल 2018 का है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संचालित निर्मल हृदय आश्रम से बच्चों का सौदा करने का मामला सामने आया था. मामले को लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी ) के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बच्चे की खरीद फरोख्त के आरोप में सिस्टर कांसिलिया बाखला और अनिमा इंदवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
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