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सजा पर रोक वाली अपील खारिज किए जाने मामले में HC ने वकील महेश तिवारी से मांगा जवाब

  • वकील महेश तिवारी की सजा पर रोक संबंधी मिसलेनियस अपील को रांची की निचली अदालत ने किया था खारिज
  • महिला वकील ऋतु कुमार के साथ मारपीट करने से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट से मिली है 2 साल की सजा

Ranchi : हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से सजा पर रोक संबंधी अपील को रांची सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. मामले में हाईकोर्ट ने महेश तिवारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 25 जून को होगी. 

 

मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य (मेंटेनेबल) नहीं है. क्योंकि प्रार्थी ने सजा पर रोक संबंधी IA को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने सरकार पक्ष जानने के बाद वकील महेश तिवारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत कुमार वशिष्ठ ने पक्ष रखा. 
 

दरअसल, महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक संबंधी मिसलेनियस अपील को प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दिया था. साथ ही उनके दोष सिद्धि के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट में भेजा दिया था. अधिवक्ता महेश तिवारी ने रांची सिविल कोर्ट में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी,  साथ ही उसमें मिसलेनियस अपील दाखिल कर सजा पर रोक का आग्रह किया था.
  

ज्ञात हो कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार के साथ मारपीट करने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया था और 2  साल की सजा सुनाई थी.

 

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