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Court News : डायन बिसाही के शक में हत्या मामले में महिला दोषी करार

डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या करने की आरोपी महिला बाशो देवी को अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उसकी सजा बिंदु पर 25 जून को सुनवाई होगी. मामले में अभियोजन की ओर से नौ लोगों की गवाही हुई.
 
  • 25 को सजा पर सुनवाई

Ranchi :  डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या करने की आरोपी महिला बाशो देवी को अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उसकी सजा बिंदु पर 25 जून को सुनवाई होगी. मामले में अभियोजन की ओर से नौ लोगों की गवाही हुई.

 

दरअसल यह मामला नामकुम थाना क्षेत्र के जामुन टोली का है. बताया जाता है कि 23 जुलाई 2022 को सुबह करीब 5 बजे सीमा देवी चापाकल के पास बर्तन धो रही थी. तभी आरोपी ने डायन बिसाही के शक में सीमा देवी के सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

 

प्राथमिकी के अनुसार, मृतका के पति चामू लोहरा के भाई जीतराम लोहारा की मृत्यु साल 2012 में हो गई थी. जिसके 2 साल बाद जीतराम लोहरा के एकलौते पुत्र कृष्णा लोहरा की भी सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी.

 

वहीं मृतका और उनके पति निसंतान थे. लिहाजा चामू और उनके भाई जीतराम लोहरा के जमीन को हड़पने के लिए आरोपियों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर मृतका को प्रताड़ित किया जाता था. साथ ही उसके साथ मारपीट की जाती थी.

 

वहीं 23 जुलाई 2022 को उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद नामकुम पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि चार्जशीट महज एक आरोपी बाशो देवी उर्फ बसंती देवी के खिलाफ दाखिल की गई थी. मामले के सूचक चामू लोहारा है. 

 

 

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