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Court News : प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, बोकारो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद

: बोकारो जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला बोकारो की गरिमा मिश्रा की अदालत ने सुनाया. मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने दी.
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Bokaro : बोकारो जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला बोकारो की गरिमा मिश्रा की अदालत ने सुनाया. मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने दी.

 

जानकारी के अनुसार, पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी तूफान मांझी का गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. इसी दौरान युवती के परिवार ने उसकी शादी किसी दूसरे युवक से तय कर दी. शादी तय होने के बाद आरोपी लगातार युवती के होने वाले पति पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था और उसे धमकी भी दे रहा था. हालांकि युवक शादी करने के लिए तैयार था.

 

बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया. वहां उसने युवती के मोबाइल फोन से उसके मंगेतर को वीडियो कॉल किया और युवती के साथ गलत हरकत करते हुए उसे दिखाया. इसके बाद युवती अचानक लापता हो गई.

 

घटना के तीन दिन बाद, 3 अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार कर लिया.

 

मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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