Ranchi: डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या की आरोपी महिला बाशो देवी उर्फ बसंती देवी को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
दरअसल हत्या का यह मामला 23 जुलाई 2022 का नामकुम थाना क्षेत्र के जामुनटोली गांव का है. उस दिन सुबह करीब 5 बजे सीमा देवी चापाकल के पास बर्तन धो रही थी. तभी आरोपी ने सीमा देवी के सिर पर साबल से कई बार वार की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्याकांड को अंजाम डायन बिसाही का आरोप लगाकर कर दी गई थी. घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतका का पति चामू लोहरा है. आरोपी का बेटा बीमार चल रहा था, जिसका आरोप वह मृतका पर डायन बिसाही का करने लगाती थी.
प्राथमिकी के अनुसार, चामू लोहरा के भाई जीतराम लोहरा की मृत्यु साल 2012 में हो गई थी. जिसके 2 साल बाद जीतराम लोहरा के एकलौते पुत्र कृष्णा लोहरा की भी मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी. वहीं मृतका और उनके पति भी निःसंतान थे. चामू और उनके भाई जीतराम लोहरा की जमीन को हड़पने के लिए आरोपी द्वारा डायन बिसाही का आरोप लगाकर मृतका को प्रताड़ित, बदनाम और मारपीट की जाती थी और फिर 23 जुलाई 2022 को हत्या कर दी गई.
घटना के बाद नामकुम पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. हालांकि आरोप पत्र सिर्फ एक आरोपी बाशो देवी उर्फ बसंती देवी के खिलाफ दाखिल की गई थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 लोगों की गवाही कराई गई थी.
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