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यौन शोषण के आरोपी सब इंस्पेक्टर को अग्रिम बेल देने से कोर्ट का इनकार

शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोपी सब इंस्पेक्टर रमेश भारती को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट ने रमेश भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार
 

Ranchi: शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोपी सब इंस्पेक्टर रमेश भारती को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट ने रमेश भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है. रमेश पर रांची में पढ़ाई कर रही छात्रा ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. 


रमेश मूलरूप से गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जो सिमडेगा में पदस्थापित है. युवती की शिकायत पर रांची के महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्राथमिकी में कहा गया है कि युवती और आरोपी के बीच इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी. 


आरोपी अक्सर छात्रा के हॉस्टल आता था और कार में बैठकर पुंदाग स्थित फ्लैट में ले जाकर संबंध बनाता था. युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने मारपीट कर शादी करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद युवती ने मामला दर्ज कराया. 

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