Ranchi: युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम के भाई आसिफ को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया है. शनिवार को कोर्ट ने आसिफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसिफ ने 12 जून को रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है.
पूर्व पार्षद असलम के भाई आसिफ को बेल देने से कोर्ट का इनकार


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