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देवघर में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती, होटलों के लाइसेंस निलंबित

झारखंड के देवघर जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई में पिछले कुछ महीनों के दौरान 27 होटलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. इन प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों के उल्लंघन के आरोप सिद्ध हुए है.
 

Deoghar: झारखंड के देवघर जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई में पिछले कुछ महीनों के दौरान 27 होटलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. इन प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों के उल्लंघन के आरोप सिद्ध हुए है.


देवघर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. बाहर से आने वाले अधिकांश लोग होटलों और ढाबों में भोजन करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो सके.


जांच के दौरान कई होटलों में पनीर, मिठाई और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई. संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई.

 


जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने आम नागरिकों को भी जागरूक रहने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि, घर पर आयोडीन के जरिए दूध और पनीर की जांच की जा सकती है. यदि पदार्थ का रंग बदलकर काला हो जाए, तो उसमें मिलावट की आशंका होती है.


इसके अलावा, फूड सेफ्टी कनेक्ट” ऐप के माध्यम से लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं. विभाग ने हालिया कार्रवाई में करीब 7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है और सैकड़ों किलो मिलावटी व एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को नष्ट किया है.

 

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