Lagatar Desk: राजस्थान रॉयल्स विवाद में इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए, इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स (ईएमवी) को 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स में अपनी पुरानी हिस्सेदारी को लेकर भारत में कोई भी नई कानूनी कार्रवाई करने पर स्थायी रोक लगा दी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, साल 2015 में आईपीएल में सट्टेबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स से अलग हो गए थे. इसके बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी थी. इसी ट्रांसफर के बाद यह कानूनी विवाद शुरू हुआ. आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में राज कुंद्रा की 11.7 फीसदी हिस्सेदारी थी. कुंद्रा का दावा था कि उन्हें अपनी हिस्सेदारी टीम की वास्तविक कीमत से काफी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था.
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ईएमवी ने कहा कि साल 2019 में हुए सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत राज कुंद्रा ने 4.94 मिलियन डॉलर लेने के बाद राजस्थान रॉयल्स के शेयरों पर अपने सभी अधिकार छोड़ दिए थे. साथ ही यह भी माना था कि भविष्य में इस मामले से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई केवल इंग्लैंड की अदालतों में होगी.
वहीं, इस साल राजस्थान रॉयल्स की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होने पर राज कुंद्रा ने एनसीएलटी और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं. उन्होंने ईएमवी और उसके सह-संस्थापक मनोज बडाले पर धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था. ईएमवी ने अदालत में कहा कि यह कदम 2019 के समझौते का सीधा उल्लंघन है.
इंग्लैंड की कोर्ट ने कहा कि राज कुंद्रा के पास ईएमवी के दावे का बचाव करने का कोई ठोस आधार नहीं है. 2015 के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और 2019 के सेटलमेंट एग्रीमेंट में धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला.
जिसके बाद कोर्ट ने पहले जारी किए गए एंटी-सूट इंजंक्शन को स्थायी कर दिया है. जिसका मतलब है कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी कुकी इन्वेस्टमेंट्स अब राजस्थान रॉयल्स की इस हिस्सेदारी से जुड़े मामले में भारत में कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते. कोर्ट ने राज कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स को संयुक्त रूप से 4.94 मिलियन डॉलर की सेटलमेंट राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है.
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