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DC ने दिया अरगोड़ा के लिकर बार का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश, विधि-व्यवस्था है वजह

Ranchi: शहर के व्यस्ततम अरगोड़ा चौक पर स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का संचालन अब खतरे में पड़ गया है. रांची डीसी ने एसएसपी की अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से बार की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.
 

Ranchi: शहर के व्यस्ततम अरगोड़ा चौक पर स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का संचालन अब खतरे में पड़ गया है. रांची डीसी ने एसएसपी की अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से बार की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है. 


यह कार्रवाई बार में लगातार होने वाले लड़ाई-झगड़ों और इससे उत्पन्न होने वाली विधि-व्यवस्था की संभावित समस्या को देखते हुए की गई है. रिपोर्ट कहा गया है कि अरगोड़ा चौक का मार्ग अत्यधिक व्यस्त रहता है. साथ ही यह मार्ग विशिष्ट, अतिविशिष्ट एवं माननीय व्यक्तियों के आवागमन का एक मुख्य रास्ता भी है.

 
प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि अरगोड़ा चौक पर अवस्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेन्ट के संचालक द्वारा नियमित रूप से ट्रांसजेंडरों को बुलाकर डांस करवाया जाता है और डांस क्लबों का आयोजन किया जाता है.

 

लगातार लड़ाई-झगड़े से विधि-व्यवस्था का खतरा एसएसपी ने अपनी अनुशंसा में बताया कि इन आयोजनों के दौरान बार-बार लड़ाई-झगड़े की घटनाएं होती हैं. इन लगातार होने वाली हिंसक झड़पों के कारण किसी भी समय बड़ी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और कोई अप्रिय घटना होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसी गंभीर खतरे को देखते हुए  वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित बार की अनुज्ञप्ति को तत्काल रद्द किए जाने की जोरदार अनुशंसा की थी.

 

उत्पाद अधिनियम की धारा-42 के तहत कार्रवाई


वरीय पुलिस अधीक्षक की इस गंभीर अनुशंसा को संज्ञान में लेते हुए  डीसी ने तुरंत कार्रवाई की.

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