Jamshedpur : जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन (DD) बार के बाहर हुई हिंसक घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. संभावित विरोध-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है.
धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत कई थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रशासन के अनुसार, हालिया घटना के बाद शहर में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने, विरोध-प्रदर्शन और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके.
धारा 163 लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा या पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. साथ ही किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडा या अन्य आपत्तिजनक वस्तु लेकर सार्वजनिक स्थानों पर आने की अनुमति नहीं होगी.
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाले या शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संदेश प्रसारित करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून का पालन करें और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को जानकारी देने को कहा गया है.
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