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झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव का रास्ता साफ, चुनाव पर रोक के आग्रह को हाईकोर्ट ने नकारा

Ranchi: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव में वोटर को पांच प्रत्याशियों को मत दिए जाने के बाध्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में प्रार्थी के चुनाव पर रोक के आग्रह को नहीं माना. मामले में बार कौंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांगा है. प्रार्थी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव से संबंधित उस नियम को चुनौती दी थी, जिसमें हर वोटर को पांच प्रत्याशियों को मत देने की बाध्यता है. चुनाव 12 मार्च को है. 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने बताया कि चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है. पूरे झारखंड में 75 बूथ पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. 75 पोलिंग ऑफिसर चुनाव कार्य में लगेंगे. 37 बार एसोसिएशन में मतदान की व्यवस्था रहेगी. हर बार एसोसिएशन में एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे, पर्यवेक्षक के निर्देश पर पोलिंग ऑफिसर चुनाव कार्य संपन्न करायेंगे.  


12 मार्च को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा. वोटर (अधिवक्ता) अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट कर सकेंगे. राजधानी रांची में सिविल कोर्ट परिसर और हाईकोर्ट परिसर में बूथ बनाए जाएंगे. 


रांची सिविल कोर्ट परिसर में 8 बूथ होंगे, जहां 34 स्क्रीन एरिया में वोटर अपना मतदान कर सकेंगे. जबकि हाईकोर्ट में 10 बूथ बनाए जाएंगे, जहां 45 स्क्रीन एरिया में मतदान होगा. इसके अलावा धनबाद में 8 बूथ, गिरिडीह में तीन,  बोकारो में तीन,  हजारीबाग में चार बूथ, जमशेदपुर में पांच बूथ सहित अन्य जिला बार में बूथ बनेंगे.

 

23 प्रत्याशी को चुनेंगे 25001 वोटर

 

 12 मार्च को चुनाव होना है,  100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. सभी प्रत्याशियों का सीरियल नंबर स्टेट बार काउंसिल की ओर से वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है. इस बार काउंसिल के लिए 25 पदों में से 23 पदों पर चुनाव हो रहा है. जिसमें 18 पुरुष और 5 महिला सदस्य शामिल हैं. दो पद मनोनयन के आधार पर चुने जाएंगे. पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं. इस चुनाव में झारखंड के कुल 25001 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

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