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Money Laundering केस : दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की, सिसोदिया मामले में CBI को नोटिस

NewDelhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के मामले में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.  न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. इसे भी पढ़ें :  आज">https://lagatar.in/lok-sabha-rajya-sabha-adjourned-opposition-adamant-on-jpc-probe-in-adani-case-takes-out-tricolor-march/">आज

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मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है

उच्च न्यायालय ने ईडी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. उधर मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली HC ने CBI को नोटिस जारी किया है. बता दें कि दिल्ली HC इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा. मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसे भी पढ़ें :  भाजपा">https://lagatar.in/modi-lashed-out-at-the-opposition-on-bjps-foundation-day-said-people-full-of-hatred-are-telling-lies-on-lies/">भाजपा

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