New Delhi : दिल्ली दंगे की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी बनाये गये शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिलने की खबर है.
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील को छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की जमानत दी है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर शरजील इमाम को रिहा करने का आदेश दिया है.
A Delhi court has granted 10 days’ interim bail to former JNU scholar Sharjeel Imam to enable him to attend his younger brother’s wedding and spend time with his ailing mother.
— ANI (@ANI) March 9, 2026
The relief was granted by Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of the Karkardooma Courts in a case…
जानकारी दी गयी है कि कोर्ट ने भाई की शादी में शामिल होने सहित बीमार मां की देखभाल के लिए शरजील इमाम को 20 के 30 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी है.
साथ ही कोर्ट ने जमानत के दौरान मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगाई है. शरजील इमाम को सोशल मीडिया का उपयोग भी नहीं कर पायेंगे.
कोर्ट ने कहा है कि शरजील इमाम परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं करेगा.भाई के शादी वाले घर में ही रहेगा. जमानत अवधि पूरी होने पर शरजील इमाम को 30 मार्च को सरेंडर करना होगा.
जान लें कि इसी साल पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कहा था कि दोनों आरोपियों की इस (दिल्ली दंगा) साजिश में केंद्रीय भूमिका है.
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