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दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली

कोर्ट का आदेश है कि उमर खालिद अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान  सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेगा.  इस अवधि में वह केवल अपने परिजन, रिश्तेदारों और मित्रों से ही मुलाकात कर पायेगा. उसे अपने घर पर या उन स्थानों पर ही रहना है,  जहां उसकी बहन के विवाह से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होंगे.
 

 New Delhi  :  दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने की खबर है. कोर्ट ने उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक के लिए जमानत मंजूर की है.

 

उमर खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को तय है. अदालत ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती देने की शर्त पर बेल दी है.  साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई है.  

 

कोर्ट का आदेश है कि उमर खालिद अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान  सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेगा.  इस अवधि में वह केवल अपने परिजन, रिश्तेदारों और मित्रों से ही मुलाकात कर पायेगा. उसे अपने घर पर या उन स्थानों पर ही रहना है,  जहां उसकी बहन के विवाह से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होंगे.

 

खालिद को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराना है और अंतरिम जमानत की पूरी अवधि के दौरान उसे चालू रखना है,.  खालिद 29 दिसंबर की शाम तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करना होगा.  बता दें कि उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश के आरोप में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में हैं.

 

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