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सेल्स प्रमोशन कर्मियों की मांग, न्यूनतम वेतन गारंटी व श्रम कानून करें लागू

बिहार-झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने सरकार से सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों को लागू करने और न्यूनतम वेतन की गारंटी देने की मांग की है. यूनियन ने कहा कि यदि मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
 

Ranchi : बिहार-झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने सरकार से सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों को लागू करने और न्यूनतम वेतन की गारंटी देने की मांग की है. यूनियन ने कहा कि यदि मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

 

यूनियन के महामंत्री अरविंद विश्वास ने बताया कि सरकार को Sales Promotion Employees (conditions of service) Act 1976 को सख्ती से लागू करना चाहिए. इसके साथ ही EPF एक्ट 1952, बोनस एक्ट 1965, और ESI एक्ट 1948 का लाभ कर्मचारियों को सुनिश्चित करना होगा. महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों की गारंटी भी दी जानी चाहिए.

 

यूनियन ने कहा कि सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये तय किया जाए. इसके अलावा 8 घंटे का कार्यदिवस सख्ती से लागू हो और नियम तोड़ने वाले मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

 

मांग पत्र में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थानों में काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए. साथ ही राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम (N I Act) के तहत मई दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए. यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय पर ठोस कदम नहीं उठाए तो दिल्ली में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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