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देवघर : 9 मई को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा

देवघर सिविल कोर्ट में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें बैंक ऋण, बिजली चोरी, चेक बाउंस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, पारिवारिक विवाद, उत्पाद विभाग और वन अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इस बात की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल कुमार झा ने दी.
 

Deoghar :  देवघर सिविल कोर्ट में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें बैंक ऋण, बिजली चोरी, चेक बाउंस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, पारिवारिक विवाद, उत्पाद विभाग और वन अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इस बात की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल कुमार झा ने दी. 

 

न्यायाधीश कौशल कुमार झा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर बैठक हुई. बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना है, ताकि पक्षकार बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाधान पा सकें और संतोषपूर्वक मामला खत्म हो सके. 

 

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष मिलकर अपने विवाद को सुलझाते हैं, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है. बैठक के दौरान न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समझौते योग्य मामलों की पहचान कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए और उन्हें आपसी सहमति के लिए प्रेरित किया जाए. 

 

बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता, इसलिए इसे अंतिम समाधान माना जाता है.

 

इस मौके पर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज संजय कुमार सिंह, एडीजे प्रथम राजीव रंजन, एडीजे द्वितीय अनिल कुमार, एडीजे तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा, सीजेएम दिव्या मिश्रा, एसीजेएम आनंद सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन, बंकिम चंद्र चटर्जी, संगीता स्वामी, विजय उपाध्याय, पूर्णिमा तिर्की और डालसा सचिव संदीप निशित बारा उपस्थित रहे. 

 

 

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