Deoghar News : देवघर में मीट की दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों के लिए अब नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना जरूरी होगा. नगर निगम ने मीट की दुकानों के संचालन को लेकर नए नियमों के तहत प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है.
NOC सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा.
इतना ही नहीं इसके पहले टीम निरीक्षण भी करेगी स्थल का उसके बाद जमीन के कागजात होल्डिंग टैक्स और कचरा शुकी रसीद भी लेनी जरूरी होगी .नए विनियम के तहत निक स्थानीय प्राधिकार द्वारा एफएसएसएआई लाइसेंस की मंजूरी से पहले जारी की जाएगी.
नगर निगम में नगर आयुक्त और नगर परिषद नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय प्राधिकार होंगे. एनओसी जारी करने से पहले अधिकृत निरीक्षण टीम स्थल का निरीक्षण कर अपनी सिफारिश देगी जारी निक लाइसेंस की अवधि तक मां रहेगी लाइसेंस नए लेने पर निरीक्षण टीम की सिफारिश के बाद एनओसी जारी की जाएगी.
स्थल पर ही होगा पशु वध नगर पालिका सीमा में पशु वध के लिए स्थानीय प्राधिकार स्थल निर्धारित करेगा बूचड़खाने मांस बाजार से जुड़े होंगे और सब्जी मछली या अनेक खाद्य पदार्थों से दूर होंगे स्थल स्वच्छ ऊंचा और गंध धुएं धूल और अन्य से मुक्त होना चाहिए मांस की दुकानों के लिए स्थान निर्धारित किया जाएगा.इस मामले पर जब देवघर नगर आयुक्त सुलोचना मीना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी बद्ध शाला इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान बंद करा दिया जाएगा

