Deoghar News : वर्ष 2015 के किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम रेलेव स्टेशन के समीप रेल रोको आंदोलन से जुड़े मामले में देवघर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत ने RJD विधायक सुरेश पासवान समेत सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है.
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यह मामला देवघर नगर थाना कांड संख्या 795/15 से संबंधित था. किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप सुरेश पासवान के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन किया गया था. इस संबंध में देवघर नगर थाना में सुरेश पासवान समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चली.
अदालत ने राजद के सुरेश पासवान, कांग्रेस नेता दिनेश कुमार मंडल, नागेश्वर सिंह, गुलाब यादव, महेश यादव, RJD नेता नित्यानंद केशरी, सलीम खान, भाजपा नेता विपिन देव, संतोष पासवान व बलबीर राय समेत सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र भोक्ता ने पैरवी की.
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