- उल्लंघन करने वालों को नगर निगम ने दी अंतिम चेतावनी
Deoghar: देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए देवघर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है. नगर निगम ने मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री और पशु वध पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. जसीडीह में एक मीट दुकान को सील कर दिया गया, जबकि दूसरे दुकानों से 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
नगर निगम को कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर इलाके में चोरी-छिपे मांस-मछली की बिक्री और पशु वध की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर एक गोपनीय जांच दल का गठन किया गया. टीम ने इन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाया.
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जांच के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप में प्रतिबंध का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद नगर निगम की टीम ने दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. वहीं, जसीडीह की जलाल मीट शॉप, बरमसिया की बबलू मीट शॉप तथा कोरियासा और बैद्यनाथपुर में खुली मिली मीट दुकानों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
सभी संबंधित दुकानदारों को अंतिम चेतावनी भी दी गई. नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रावण मास के दौरान प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी गोपनीय जांच अभियान लगातार चलाए जाएंगे. प्रशासन ने सभी मांस-मछली विक्रेताओं से नगर निगम के आदेश का पालन करने और श्रावणी मेले की पवित्रता, स्वच्छता तथा धार्मिक वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.
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