सिविल सर्जन ने जारी किया आदेश
Jitan kumar
Deoghar : देवघर के सरकारी अस्पतालों व सीएचसी के 500 मीटर के दायरे में निजी जांच केंद्र, लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन अवैध माना जायेगा. सिविल सर्जन डॉ जुगल किशोर चौधरी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. विभागीय दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल व अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक सहित सभी सीएचसी व पीएचसी प्रभारी को पत्र भेजा है. उन्होंने पत्र में निर्देश दिया है कि वैसे निजी जांच केंद्र, लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर को चिह्नित कर सूची तैयार करें.
साथ ही यह भी कहा है कि यदि ये लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर किसी सरकारी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के हों, तो इसकी भी सूची जल्द उपलब्ध काराएं. वैसे सेंटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. सिविल सर्जन ने कहा कि विभागीय आदेश के अनुसार, सरकारी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी सरकारी अस्पताल के आसपास निजी क्लीनिक, जांच केंद्र, लैब, या डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन नहीं कर सकते हैं. ऐसा करते पकड़े जाने पर उक्त जांच केंद्र और क्लीनिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. ज्ञात हो कि देवघर सदर अस्पताल के समीप कई डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के जांच केंद्र और लैब संचालित हो रहे हैं.
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