Ranchi : जल संसाधन विभाग के देवघर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय से सभी कर्मचारियों का वेतन 2025 से बंद है. यह स्थिति न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करने की वजह से पैदा हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने विभागीय सचिव को ज्ञापन देकर वेतन भुगतान कराने का अनुरोध किया है.
उल्लेखनीय है कि Ex. Case No. 25/2023 (M/s Om Metals and Minerals Pvt. Ltd. Vs. State of Jharkhand & Others) में न्यायालय ने इन कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था. साथ ही न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 07.03.2024 को वारंट जारी किया था. इसमें वेतन और स्थापना मद को छोड़ कर शेष मदों से निकासी को फ्रीज करने का आदेश दिया था. लेकिन बेलीफ द्वारा जारी पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता के DDO Code को पूर्णतः फ्रीज कर दिया गया. इससे नवंबर 2025 से जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का वेतन भुगतान बंद हो गया है.
कर्मचारी संघ द्वारा सचिव को दिये गये ज्ञापन में तत्काल प्रभाव से वेतन/स्थापना मद को फ्रीज के प्रभाव से मुक्त कर वेतन भुगतान की मांग की गयी है. साथ ही बेलीफ और न्यायालय के आदेश में होने वाले अंतर्विरोध को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक कमद उठाने का अनुरोध किया गया है.
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