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देवघरः निजी स्कूलों पर सख्ती, फीस बढ़ाने पर रोक

बैठक में जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य व प्रतिनिधि शामिल हुए. झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत शुल्क समिति के गठन व फीस नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.
 
निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक करते डीसी.

बैठक में डीसी ने समिति गठन व नियमों के पालन का दिया निर्देश


Deoghar : देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में निजी स्कूलों के साथ बच्चों की फीस को लेकर बैठक की. बैठक में जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य व प्रतिनिधि शामिल हुए. झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत शुल्क समिति के गठन व फीस नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.


डीसी ने सभी स्कूलों से शुल्क समिति की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. जिन स्कूलों में अब तक समिति का गठन नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल गठन करने का निर्देश दिया. डीसी ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई स्कूल पिछले सत्र की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे जिला समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति फीस में बढ़ोतरी को अवैध मानी जाएगी.

 


डीसी ने निर्देश दिया कि स्कूल परिसर व उपलब्ध संसाधनों का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ही करें. नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने डीईओ से कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आने वाले निजी स्कूलों को भी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं. 


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