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कांके थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

  • कोर्ट के आदेश पर रांची ग्रामीण एसपी हुए हाजिर

Ranchi: दामोदर नाथ शाहदेव की ओर से दायर हेवियर्स कॉर्पस को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति एके राय की खंडपीठ को बताया कि मामले में कांके थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है. 


वहीं याचिकाकर्ता के पुत्र देवब्रत नाथ शाहदेव को एक अन्य मामले खूंटी थाना कांड संख्या 03/2026 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में आगे सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. 


सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर कोर्ट में हाजिर हुए थे. हाईकोर्ट के प्रथम पाली में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. कहा कि पुलिस को कानून के तहत ही कार्रवाई करनी चाहिए ना की मनमानी तरीके से बिना किसी आधार पर रात में किसी को उठा लिया जाए. 


मामले में हाईकोर्ट के 14 जनवरी के आदेश के आलोक में कांके थाना प्रभारी को रांची एसएसपी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उन पर क्या कार्रवाई हुई इसकी स्पष्ट जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई. 


कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे रांची एसएसपी को तलब किया. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे रांची ग्रामीण एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. कोर्ट को बताया गया कि रांची एसएसपी अवकाश पर हैं.

 
दरअसल  14 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांके थाना प्रभारी को जारी शो-कॉज नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई की गई है, इसपर शपथ पत्र मांगा था. आज इस संबंध में स्पष्ट जानकारी को कोर्ट को नहीं दी गई थी. जिस पर कोर्ट नाराज हुआ.

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