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निकाय चुनाव: नामांकन से पहले ये 13 जरूरी नियम जान लें, जरा सी लापरवाही से रद्द होगा फॉर्म

Ranchi: निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है. चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा. नामांकन में जरा-सी लापरवाही पर फॉर्म रद्द भी किया जा सकता है.


प्रशासन ने नामांकन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी पूरी जानकारी दी है.

 

नामांकन के दौरान भीड़ पर रोक

नामांकन के समय ज्यादा भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी.

उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग ही कार्यालय के अंदर जा सकेंगे.

 


ये दस्तावेज देना अनिवार्य

 

शपथ पत्र: उम्मीदवार को Form-VI और Form-24 के साथ नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा.

दो संतान का नियम: उम्मीदवार के अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए.

10 फरवरी 2013 से पहले अगर दो से ज्यादा संतान है, तो वे उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं.

वोटर लिस्ट और बैंक पासबुक: मतदाता सूची और चालू बैंक खाते की पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी.

नगरपालिका टैक्स: नगर निगम के सभी टैक्स चुकाने का प्रमाण देना जरूरी है.

जाति प्रमाण पत्र: आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वालों को जाति प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी.

 


फोटो और फॉर्म भरते समय सावधानी

 

उम्मीदवार, प्रस्तावक, समर्थक और एजेंट-सभी की दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी.

फॉर्म में व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करें.

किसी तरह की कटिंग या कांट-छांट मान्य नहीं होगी.

कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें.

पूरा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, शॉर्ट साइन मान्य नहीं होगा.

 


नामांकन शुल्क कितना लगेगा

 

अनारक्षित पुरुष: 1000 रूपये

महिला/SC/ST/OBC: 500 रूपये


आयु सीमा

चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए.

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