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नामकुम की पूर्व अंचल अधिकारी शुभ्रा रानी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश

Ranchi :  रांची के उपायुक्त ने मार्च 2026 में तत्कालीन नामकुम अंचल अधिकारी द्वारा की गयी इस गड़बड़ी के सिलसिले में आरोप पत्र तैयार कर सरकार को भेजा था. मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जमीन और वंशावली से जुड़े मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला किया गया. सरकार ने विभागीय कार्यवाही के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है.
 
नामकुम अंचल कार्यालय

Ranchi :  सरकार ने नामकुम की पूर्व अंचल अधिकारी (CO) शुभ्रा रानी के खिलफ विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला किया है. वह फिलहाल ATI में पदस्थापित हैं. उन पर नामकुम में अपने कार्यकाल के दौरान वंशावली बनाने में गड़बड़ी का आरोप है. 

 

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शुभ्रा रानी पर नामकुम अंचल अधिकारी के रूप में 3.45 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के सिलसिले में गलत रिपोर्ट देने का आरोप है. उन पर मौजा हेथु के खाता नंबर 30, प्लॉट नंबर 30 की जमीन के मामले में सरकार के निर्देश का उल्लंघन कर बिना जांच पड़ताल के ही वंशावली बनाने का आरोप है.

 

रांची के उपायुक्त ने मार्च 2026 में तत्कालीन नामकुम अंचल अधिकारी द्वारा की गयी इस गड़बड़ी के सिलसिले में आरोप पत्र तैयार कर सरकार को भेजा था. मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जमीन और वंशावली से जुड़े मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला किया गया. सरकार ने विभागीय कार्यवाही के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है.

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