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DGCA का नया नियम, अब 48 घंटे के भीतर एयर टिकट कैंसिल या डेट बदलने पर नहीं देना पड़ेगा चार्ज

अगर आप हवाई यात्रा करते हैं और टिकट कैंसिल पर आपको भारी कैंसिलेशन चार्ज चुकाना पड़ा है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत अगर आप टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क यानी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा.
 

Lagatar Desk :  अगर आप हवाई यात्रा करते हैं और टिकट कैंसिल पर आपको भारी कैंसिलेशन चार्ज चुकाना पड़ा है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत अगर आप टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क यानी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत हवाई यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द करने या संशोधित करने की सुविधा दी जाएगी तथा तेजी से रिफंड देने का प्रावधान किया गया है। pic.twitter.com/FtktVb4ih7

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2025

 

टिकट की डेट भी बदल सकेंगे यात्री 

DGCA के प्रस्तावित नियम के मुताबिक, टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री अपनी टिकट की डेट भी बदल सकते हैं. इसके लिए भी आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, यदि नया टिकट महंगा है, तो आपको सिर्फ किराए का अंतर चुकाना पड़ेगा.

 

इस पर नहीं मिलेगा फायदा

यह सुविधा उन फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी जिनकी यात्रा तिथि नजदीक है. यानी, घरेलू उड़ानों के लिए यदि यात्रा बुकिंग के 5 दिन के भीतर है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन के भीतर, तो यह नियम लागू नहीं होगा.

 

एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुकिंग पर भी मिलेगा रिफंड

अक्सर यात्री MakeMyTrip, Yatra जैसे ऑनलाइन पोर्टल या ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक करते हैं और कैंसिलेशन के बाद रिफंड में देरी होती है. DGCA ने स्पष्ट किया है कि भले ही टिकट एजेंट या वेबसाइट के जरिए खरीदा गया हो, एयरलाइंस को ही रिफंड की जिम्मेदारी उठानी होगी.

 

 

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