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धनबादः जयरामपुर कोलियरी मामले में AGM, PO व देवप्रभा आउटसोर्सिंग को कोर्ट का नोटिस

मजदूर नेता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व में प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच जयरामपुर उत्खनन को लेकर समझौता हुआ था. जिसके तहत 150 मीटर की सीमा के बाद ही उत्खनन करने पर सहमति बनी थी. लेकिन अब कंपनी ने उस निर्धारित सीमा को पार कर लिया है.
 
कोर्ट की ओर से जारी नोटिस.

Dhanbad : बीसीसीएस लोदना एरिया की जयरामपुर परियोजना के विस्तारीकरण व विस्थापन विवाद को लेकर धनबाद कोर्ट ने एजीएम, पीएम, पीओ व देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक को नोटिस भेजा है. सभी को 25 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह मामला राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (आरसीएमएस) के लोदना क्षेत्रीय सचिव धर्मेंद्र सिंह द्वारा दायर किया गया है. उन्होंने परियोजना के विस्तारीकरण व विस्थापन में कथित अनियमितताओं को लेकर न्यायालय में केस संख्या 597/25 दर्ज कराया है.


 मजदूर नेता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व में प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच जयरामपुर उत्खनन को लेकर समझौता हुआ था. जिसके तहत 150 मीटर की सीमा के बाद ही उत्खनन करने पर सहमति बनी थी. लेकिन अब कंपनी ने उस निर्धारित सीमा को पार कर लिया है, जिससे बूढ़ा बाबा मंदिर पर भी खतरा मंडराने लगा है. उन्होंने कहा कि विस्थापन प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां हुई हैं. कई ऐसे परिवारों को विस्थापित घोषित कर कंपनी बंगलो आवंटित कर दिए गए, जो न तो सूची में थे और न ही प्रभावित क्षेत्र की जद में आते हैं. वहीं, कई प्रभावित परिवारों को अब तक विस्थापन का लाभ ही नहीं मिला है. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला जांच का विषय है.

 
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