Ranchi : एक अवमानना याचिका में आज धनबाद उपायुक्त झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में हाजिर हुए. कोर्ट ने उनसे आदेश की अवहेलना मामले में जवाब तलब किया. अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.
दरअसल, कोर्ट ने पिछले दिनों गुप्तेश्वर प्रसाद की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान धनबाद उपायुक्त के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई थी और उन्हें तलब किया था. खंडपीठ ने कहा था कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश में कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया गया.
मामले की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने 8 जनवरी 2026 को पारित तथाकथित कारणयुक्त आदेश को उचित ठहराने का प्रयास किया. यह आदेश एक अपील में 1 जुलाई 2025 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पारित किया गया था.
लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले ही यह निर्देश दिया गया था कि उपायुक्त को आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना होगा और कोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार निर्णय लेना होगा.
खंडपीठ ने पाया था कि 8 जनवरी 2026 का आदेश कोर्ट की टिप्पणियों पर विचार किए बिना पारित किया गया है. साथ ही राज्य सरकार भी इस आदेश को उचित ठहराने में असफल रही. इस स्थिति को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने धनबाद उपायुक्त को निर्देश दिया था कि वे आज न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित रहें.
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