Dhanbad : धनबाद के हीरापुर मौजा स्थित 18 कट्ठा सरकारी जमीन से जुड़े बहुचर्चित मामले में लोकायुक्त ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव, धनबाद के उपायुक्त और एलआरडीसी से सरकारी जमीन वापस लेने और मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट मांगी है.
दरअसल यह मामला साल 2011 में लोकायुक्त के समक्ष पहुंचा था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज कर एक निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया गया और बाद में उस पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण भी कराया गया.
लोकायुक्त के निर्देश पर तत्कालीन धनबाद उपायुक्त ने जांच कर शिकायत को सही पाया था और अपनी रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया था. हालांकि बाद में तत्कालीन उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने डीसी की रिपोर्ट को पलटते हुए संबंधित पक्ष के पक्ष में आदेश पारित कर दिया.
इसके बाद लोकायुक्त ने मामले को राजस्व पर्षद के पास भेजा. राजस्व पर्षद ने वर्ष 2023 में सुनवाई के दौरान आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए लोकायुक्त की टिप्पणियों का समर्थन किया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की थी. अब लोकायुक्त ने लंबित मामले की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों से ताजा स्थिति रिपोर्ट तलब की है.
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